Supreme Court ने प्रोफेसर अली महमूदाबाद के मामले हरियाणा एसआईटी की जांच पर उठाए सवाल

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By Sunita Singh

🕒 Published 3 weeks ago (5:41 PM)

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोनीपत में स्थित अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के मामले में हरियाणा एसआईटी (SIT) को फटकार लगाते हुए जांच पर सवाल उठाएं हैं । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच गलत दिशा में जा रही है । SIT अली खान महमूदाबाद के खिलाफ उनके विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज दो प्राथमिकियों तक ही सीमित रहे और यह देखे कि क्या कोई अपराध हुआ है और चार हफ्तों में अपनी रिपोर्ट पेश करे। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर पर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने के आरोप में प्रोफेसर अली को गिरफ्तार किया गया था ।

महमूदाबाद जांच में सहयोग कर रहे : Supreme Court

Supreme Court के न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि एसआईटी के लिए महमूदाबाद के मोबाइल फोन सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जांच के नाम पर जब्त करने का कोई कारण नहीं था । अदालत ने यह भी कहा चूंकि महमूदाबाद जांच में सहयोग कर रहे थे, इसलिए उन्हें दोबारा तलब करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बता दें कि 21 मई को Supreme Court ने प्रोफेसर महमूदाबाद की जमानत शर्तों में भी ढील दी थी । उन्हें अदालत में विचाराधीन मामले को छोड़कर, पोस्ट, लेख लिखने और कोई भी राय व्यक्त करने की अनुमति दे दी ।

प्रोफेसर अली खान के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज

हरियाणा पुलिस ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर महमूदाबाद के पोस्ट को लेकर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया था । आरोप था कि उनकी पोस्ट ने देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डाला। इस मामले को लेकर हरियाणा के सोनीपत जिले में राई पुलिस ने दो प्राथमिकी दर्ज की थी । एक रिपोर्ट हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया की शिकायत के आधार पर और दूसरी एक गांव के सरपंच की शिकायत पर दर्ज की गई थी।

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