विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने सोमवार को भारत में तीन कफ सिरप के बारे में चेतावनी जारी की है, जो मिलावटी और खतरनाक पाए गए हैं। इनमें शामिल हैं
- श्रीसन फार्मास्यूटिकल की कोल्ड्रिफ
 - रेडनेक्स फार्मास्यूटिकल्स की रेस्पिफ्रेश टीआर
 - शेप फार्मा की रीलाइफ
 
WHO ने चेताया है कि ये सिरप गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकते हैं और जानलेवा बीमारियों का कारण बन सकते हैं। संगठन ने दुनियाभर के देशों से कहा है कि अगर ये दवाइयाँ उनके यहां उपलब्ध हैं तो तुरंत जानकारी साझा करें।
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मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत का मामला
कोल्ड्रिफ सिरप इसी कारण चर्चा में है क्योंकि सितंबर से अब तक मध्य प्रदेश में 5 साल से कम उम्र के 25 बच्चों की मौत इस सिरप के सेवन के कारण हुई। जांच में पाया गया कि सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) की मात्रा तय सीमा से लगभग 500 गुना अधिक थी, जो बच्चों की जान लेने वाला साबित हुआ। WHO ने 9 अक्टूबर को भारत से पूछा था कि क्या कोल्ड्रिफ सिरप विदेशों में भी निर्यात किया गया था। केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने बताया कि कोई मिलावटी सिरप विदेश नहीं भेजा गया और अवैध निर्यात का कोई सबूत नहीं मिला।
श्रीसन फार्मा का लाइसेंस रद्द और कंपनी बंद
तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित श्रीसन फार्मास्यूटिकल, जो कोल्ड्रिफ सिरप बना रही थी, का लाइसेंस सोमवार को रद्द कर दिया गया। कंपनी को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कंपनी के मालिक रंगनाथन गोविंदन (75 वर्ष) को 9 अक्टूबर को चेन्नई में उनके अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया गया था। मध्य प्रदेश पुलिस की SIT ने उन्हें पकड़ा। उन्हें 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है।
कोल्ड्रिफ सिरप में जहरीली मात्रा
मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत के बाद, श्रीसन फार्मा की यूनिट से बैच नंबर SR-13 का कोल्ड्रिफ सिरप जब्त किया गया। चेन्नई की सरकारी ड्रग्स टेस्टिंग लैब में जांच में पाया गया कि सिरप में नॉन-फार्माकोपिया ग्रेड प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल और 48.6% w/v डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) था। ये दोनों रसायन किडनी को नुकसान पहुंचाने वाले और जहरीले हैं।
छोटी फैक्ट्री में उत्पादन
CDSCO के अनुसार, श्रीसन फार्मा को 2011 में लाइसेंस मिला था। यह कंपनी कांचीपुरम में केवल 2000 वर्ग फीट के क्षेत्र में एक छोटी लोहे की शेड में सिरप बना रही थी। पिछले दशक में कई नियमों का उल्लंघन होने के बावजूद कंपनी अपने कारोबार को जारी रखी।
केंद्र की चेतावनी
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 3 अक्टूबर को देशभर में स्वास्थ्य एडवाइजरी जारी की। सरकार ने कहा कि दो साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप न दें, और 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कफ सिरप इस्तेमाल करने में अत्यधिक सावधानी बरतें।
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