Waqf Law
Waqf Law, नई दिल्ली। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर जारी विवाद के बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। सरकार ने आशंका जताई है कि कहीं अदालत कोई एकतरफा आदेश न पारित कर दे, इसलिए कोर्ट से अपील की गई है कि उसका पक्ष सुने बिना कोई भी फैसला न लिया जाए।
अब तक वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ 15 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं। याचिकाकर्ताओं ने इस कानून को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25, 26 और 29 का उल्लंघन बताया है। साथ ही कहा गया है कि यह अधिनियम अनुच्छेद 300A (संपत्ति के अधिकार) के भी खिलाफ है। इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई की संभावित तारीख 15 अप्रैल बताई गई है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और निजाम पाशा ने 7 अप्रैल को कोर्ट से त्वरित सुनवाई की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सहमति जताई, हालांकि मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने स्पष्ट किया कि अर्जेंट हियरिंग के लिए कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से आने की आवश्यकता नहीं थी। इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया पहले से मौजूद है।
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