नई दिल्ली: नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूपीआई ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए हैं। ये बदलाव सोमवार, 15 सितंबर से लागू होंगे। नए नियमों का असर आम यूजर्स से लेकर दुकानदारों और मर्चेंट्स तक पर पड़ेगा।

किन कैटेगरी के लिए बढ़ी लिमिट?
एनपीसीआई के मुताबिक, इंश्योरेंस प्रीमियम, कैपिटल मार्केट, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट जैसी खास कैटेगरी के लिए अब एक ट्रांजैक्शन की लिमिट 5 लाख रुपये कर दी गई है। इसके तहत यूजर्स 24 घंटे में अधिकतम 10 लाख रुपये तक का लेनदेन कर सकेंगे।
इसके अलावा, 12 अन्य कैटेगरी में भी दैनिक ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाई जा रही है। इनमें सरकारी ई-मार्केट प्लेस, यात्रा और व्यापारी लेनदेन जैसी सेवाएं शामिल होंगी।
सामान्य ट्रांजैक्शन पर कोई बदलाव नहीं
एनपीसीआई ने साफ किया है कि पी2पी (Person to Person) यानी आम ट्रांजैक्शन की लिमिट में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी सामान्य यूपीआई अकाउंट से पहले की तरह ही एक दिन में अधिकतम 1 लाख रुपये तक ट्रांसफर किए जा सकेंगे।
यूपीआई का बढ़ता दायरा
शुरुआती दिनों में यूपीआई का इस्तेमाल केवल छोटे-मोटे लेनदेन तक सीमित था। लेकिन अब लोग बड़े स्तर पर रोजाना के खर्चे, बिल पेमेंट, निवेश और यात्रा बुकिंग तक यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। बढ़ी हुई लिमिट यह दर्शाती है कि भारत में डिजिटल पेमेंट्स किस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
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