मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से हुई 14 बच्चों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सोमवार को ऐलान किया कि राज्य सरकार ने श्रीसन फार्मास्युटिकल के कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस आदेश के तहत, अगली सूचना तक सरकारी और निजी संस्थानों में इस कफ सिरप का आयात और निर्यात पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। अधिकारियों ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस आदेश का कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया है।
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यूपी सरकार ने जारी की एडवाइजरी
ब्रजेश पाठक का कहना है कि “यह बहुत दुखद है कि कफ सिरप पीने से कई बच्चों की जान चली गई। हमारी सरकार ने कभी ऐसा कफ सिरप नहीं खरीदा। हम राज्य के लोगों से अपील करते हैं कि इस तरह के कफ सिरप का सेवन न करें। इस संबंध में हमने एक एडवाइजरी जारी की है और राज्य में इस सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया है।”
प्रतिबंध का कारण
यह प्रतिबंध स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के बाद लगाया गया है, जिसमें तमिलनाडु स्थित श्रीसन फार्मा द्वारा बनाए जा रहे कोल्ड्रिफ कफ सिरप में निर्धारित सीमा से अधिक डायथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) पाए जाने की जानकारी दी गई है। DEG एक जहरीला पदार्थ है, जिसका उपयोग औद्योगिक सॉल्वैंट्स में होता है और यह थोड़ी मात्रा में भी निगलने पर घातक हो सकता है।
कई राज्यों ने लगाया प्रतिबंध
इससे पहले रविवार को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तराखंड, राजस्थान, तेलंगाना और केरल समेत कई राज्यों ने एडवाइजरी जारी कर कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया था। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने इस मामले में श्रीसन फार्मास्युटिकल्स के खिलाफ जांच शुरू कर दी है और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने जांच पूरी होने के बाद कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। वहीं, कांग्रेस नेता कमलनाथ ने पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने की मांग की है।
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