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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सहारा की याचिकाएं खारिज की, ईडी की जांच वैध मानी

Court dismissed Sahara’s petitions, सहारा ग्रुप को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सहारा की चार सहकारी समितियों (हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि.,सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि.,स्टार्स मल्टीपरपज कोऑपरेटिव सोसाइटी लि.,सहारा यूनिवर्सल मल्टीपरपज सोसाइटी लि. की याचिकाएं खारिज कर दी हैं, जो ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा धनशोधन निरोधक अधिनियम (PMLA) के तहत चल रही जांच को रोकने की कोशिश कर रही थीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ईडी की जांच पूरी तरह वैध है और इस पर आगे कार्रवाई जारी रह सकती है ।

धन को वैध बनाने की जांच,Court dismissed Sahara’s petitions

सहारा की सहकारी समितियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ईडी की कार्रवाई को गलत ठहराने की कोशिश की थी। हालांकि, न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने उनके दावों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ईडी को धनशोधन और अवैध रूप से कमाए गए धन को वैध बनाने की जांच करने का पूरा अधिकार है।

महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त

ईडी ने जुलाई 2024 में इन समितियों पर छापा मारा और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए थे। समितियों ने इस कार्रवाई को चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों को मान्यता नहीं दी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में लखनऊ पीठ को सुनवाई का पूर्ण अधिकार है क्योंकि समितियों का मुख्यालय लखनऊ में है और जब्त किए गए दस्तावेज भी वहीं से संबंधित हैं। इस फैसले के बाद सहारा ग्रुप के खिलाफ ईडी की जांच जारी रहेगी। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल, पीएमएलए के तहत चल रही कार्रवाई में किसी भी याचिका के माध्यम से दखल देने का कोई आधार नहीं है ।

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