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दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों पर Supreme Court का कड़ा रूख, 8 हफ्तों में आवारा कुत्तों से मुक्त हो सड़कें

सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ती आवारा कुत्तों की समस्या पर सख्त रुख अपनाते हुए अहम निर्देश जारी किए हैं। Supreme Court ने आदेश दिया है कि अगले 8 हफ्तों के अंदर सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर डॉग शेल्टर में रखा जाए और फिर किसी भी कुत्ते को वापस सड़कों पर न छोड़ा जाए।

विरोध करने वालों पर होगी कार्रवाई

Supreme Court ने यह भी साफतौर पर कहा है कि  आवारा कुत्तों को पकड़ने की कार्रवाई यदि किसी ने भी रूकावट डाली तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी व्यक्ति या संगठन ने यदि इस प्रक्रिया का विरोध किया, तो उसके खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाएंगे। साथ ही, संबंधित विभागों को हर दिन पकड़े गए कुत्तों का पूरा रिकॉर्ड रखने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि सभी इलाकों को आवारा कुत्तों से मुक्त किया जाए।

बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा पर जोर

Supreme Court ने कहा कि प्राथमिकता यह है कि दिल्ली-एनसीआर की सड़कों को आवारा कुत्तों से पूरी तरह मुक्त किया जाए, ताकि बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सुरक्षित रह सकें और रेबीज जैसी खतरनाक बीमारियों का खतरा खत्म हो।

आश्रय स्थल बनाने का आदेश

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, एमसीडी और नई दिल्ली नगर निगम को तत्काल कुत्तों के लिए पर्याप्त संख्या में आश्रय स्थल (डॉग शेल्टर) बनाने और 8 हफ्तों के भीतर इस पर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। Supreme Court ने चेतावनी दी है कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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