आवारा कुत्तों के हमलों की बढ़ती घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कड़ा रुख अपनाया। देशभर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव कोर्ट में पेश हुए और एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) नियमों के पालन में लापरवाही के लिए बिना शर्त माफी मांगी। कोर्ट ने यह माफी स्वीकार कर ली, लेकिन सख्त चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोहराई गई तो कठोर कार्रवाई होगी।
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कोर्ट की सख्त टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है और सभी राज्यों को एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अब किसी भी राज्य को इस विषय में लापरवाही की छूट नहीं दी जाएगी।
पीड़ितों को राहत, हस्तक्षेप की अनुमति
कुत्तों के काटने से प्रभावित लोगों की याचिकाओं को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और उन्हें मामले में हस्तक्षेप की अनुमति दे दी। खास बात यह रही कि पीड़ितों को कोई राशि जमा नहीं करनी होगी, जबकि कुत्तों के समर्थक व्यक्तियों और एनजीओ को क्रमशः ₹25,000 और ₹2 लाख की राशि जमा करनी पड़ती है।
मुख्य सचिवों ने मांगी माफी
27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तलब किया था क्योंकि अधिकांश ने हलफनामा दाखिल नहीं किया था। आज की सुनवाई में सभी मुख्य सचिवों ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर बिना शर्त माफी मांगी। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यदि आगे कोई गलती हुई, तो मुख्य सचिवों को दोबारा कोर्ट में बुलाया जाएगा।
सरकारी दफ्तरों में कुत्तों को खिलाने पर रोक
कोर्ट ने सरकारी संस्थानों में कर्मचारियों द्वारा कुत्तों को खिलाने की प्रथा पर भी आपत्ति जताई। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा कि जल्द ही इस पर आदेश जारी किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि सरकारी जगहों पर कुत्तों को बढ़ावा देना समस्या को और गंभीर बना रहा है।
अगली सुनवाई 7 नवंबर को
सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों की याचिकाओं को सुनने का निर्णय लिया है। पूरा मामला अब 7 नवंबर को दोबारा सुना जाएगा। कोर्ट ने दोहराया कि एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए और जल्द ही सरकारी इमारतों में कुत्तों को खिलाने पर प्रतिबंध से जुड़ा आदेश जारी किया जाएगा।
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