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Supreme Court on Waqf Law: वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, नई नियुक्तियों पर रोक, केंद्र से 7 दिन में जवाब तलब

नई दिल्ली, 17 अप्रैल 2025 : वक्फ अधिनियम 1995 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक वक्फ संपत्तियों में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, साथ ही बोर्ड और परिषदों में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी।

चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार को 7 दिन में विस्तृत जवाब दाखिल करने का समय दिया है। इसके बाद याचिकाकर्ताओं को 5 दिनों में प्रत्युत्तर दायर करने का मौका मिलेगा। इसके बाद मामले को अंतरिम आदेश के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

क्या कहा केंद्र सरकार ने?

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से आग्रह किया कि वह अंतरिम आदेश से पहले उसके प्रभावों पर विचार करे। लेकिन कोर्ट ने यह दलील अस्वीकार करते हुए कहा कि वर्तमान स्थिति को जैसा है वैसा बनाए रखना जरूरी है, ताकि मामले की निष्पक्ष सुनवाई संभव हो सके।

सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि गांव के गांव और निजी संपत्तियाँ वक्फ संपत्तियाँ घोषित हो चुकी हैं, इसलिए कानून में बदलाव लाया गया है। सरकार ने आश्वासन दिया कि ‘वक्फ बाय डीड’ और ‘वक्फ बाय यूजर’ को अगली सुनवाई तक गैर-अधिसूचित नहीं किया जाएगा।

कोर्ट ने क्यों चुनी सिर्फ 5 याचिकाएँ?

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि वक्फ कानून के खिलाफ दर्ज सभी याचिकाओं पर एकसाथ विचार करना संभव नहीं है। इसलिए फिलहाल 5 प्रमुख याचिकाओं पर ही सुनवाई की जाएगी, ताकि मुद्दे की गहराई से जांच की जा सके।

क्या रहे कोर्ट के मुख्य निर्देश?

  • अगली सुनवाई तक कोई वक्फ संपत्ति डिनोटिफाई नहीं की जाएगी

  • वक्फ बोर्ड और परिषदों में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी

  • 1995 अधिनियम के तहत पहले से रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों को नहीं छेड़ा जाएगा

  • केंद्र सरकार को 7 दिन में जवाब दाखिल करना अनिवार्य

  • याचिकाकर्ता 5 दिन में अपना प्रत्युत्तर दाखिल करेंगे

राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आई सामने

इस मामले पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “वक्फ बोर्ड की नियुक्तियों पर रोक लगाना संविधान के खिलाफ है। मैं इस कानून का पहले दिन से विरोध कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा।”

अगली सुनवाई की तारीख

इस बहुचर्चित मामले की अगली सुनवाई 5 मई 2025 को होगी, जहां सुप्रीम कोर्ट वक्फ एक्ट से जुड़े अंतरिम आदेश पर अंतिम रूप से विचार करेगा।

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