सुप्रीम कोर्ट ने Telangana Government को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने तेलंगाना सरकार की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पिछड़ी जातियों (OBCs) के आरक्षण को 50% सीमा से ऊपर बढ़ाने के High Court के स्थगन को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि 50% reservation limit का उल्लंघन नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिका खारिज होने से हाईकोर्ट की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाईकोर्ट को निर्देश दिया गया है कि वह मामले का निर्णय अपने merits के आधार पर करे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री Revanth Reddy की ओर से दायर याचिका पर 16 अक्टूबर 2025 को सुनवाई हुई । रेवंत रेड्डी ने cash-for-votes case में चल रही ट्रायल कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी।
पूरा मामला क्या है ?
तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की अगुवाई वाली Congress Government ने OBC आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 50% कर दी थी। इस प्रस्ताव को विधानसभा में पास भी किया गया था, लेकिन इसे लेकर विरोध भी हुआ और High Court में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई जाएगी। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार को चेतावनी दी थी कि एक राजनेता को अपने विरोधियों की
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