नई दिल्ली: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की कानूनी चुनौतियां बढ़ सकती हैं। दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में उनके खिलाफ एक क्रिमिनल कंप्लेन दाखिल की गई है। शिकायत में कहा गया है कि सोनिया गांधी को भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली थी, लेकिन इससे पहले 1980 में उनका नाम दिल्ली की वोटर लिस्ट में दर्ज हो गया था।
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FIR दर्ज करने की मांग
शिकायतकर्ता ने सवाल उठाया है कि जब सोनिया गांधी भारतीय नागरिक नहीं थीं, तो उनका नाम वोटर लिस्ट में कैसे आया। क्या इसके लिए किसी फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया गया था? याचिका में कोर्ट से पुलिस को सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई है। इस याचिका की सुनवाई 10 सितंबर को राउज़ एवेन्यू कोर्ट में एसीजेएम वैभव चौरेसिया के सामने होगी। शिकायत वकील विकास त्रिपाठी ने इस मामले में रिपोर्ट दाखिल की है और पुलिस से FIR दर्ज करने या स्टेटस रिपोर्ट देने का आग्रह किया है।

सोनिया गांधी का जीवन परिचय
सोनिया गांधी का जन्म 9 दिसंबर 1946 को इटली के लूसियाना गाँव में एंटोनिया एडविज अल्बिना मायनो के रूप में हुआ था। वे राजीव गांधी की पत्नी हैं। 1964 में इंग्लैंड के कैंब्रिज में उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई। 1968 में शादी के बाद वे भारत आईं और नई दिल्ली में रहने लगीं। भारतीय नागरिकता उन्होंने 1983 में प्राप्त की।
नेशनल हेराल्ड केस में पहले से ही कार्यवाही
सोनिया गांधी पर पहले से ही नेशनल हेराल्ड केस में कानूनी कार्यवाही चल रही है। इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक साजिश के आरोप हैं। अप्रैल 2025 में प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर 988 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग और 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति को धोखाधड़ी से हड़पने का आरोप है। यह केस राउज़ एवेन्यू कोर्ट में लंबित है, जिसमें धारा 420, 120बी, 403 और 406 के तहत कार्रवाई चल रही है।
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