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रेवेन्यू विभाग का कस्टम नियमों में बदलाव, 31 नोटिफिकेशन्स एक में मर्ज 

भारत सरकार के रेवेन्यू विभाग ने 24 अक्टूबर 2025 को नया कस्टम नोटिफिकेशन नंबर 45/2025 जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के तहत सरकार ने कस्टम नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए 1957 से लेकर अब तक जारी 31 पुराने नोटिफिकेशन्स को एक साथ मर्ज कर दिया है।

यह नया और सरल सिस्टम 1 नवंबर 2025 से लागू होगा।

इस कदम का मुख्य उद्देश्य है कि इम्पोर्ट पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी के जटिल और पुराने नियमों को खत्म करके एक स्पष्ट, आसान और एकीकृत ढांचा बनाया जाए। सीबीआईसी (Central Board of Indirect Taxes and Customs) ने कहा है कि यह कदम ट्रेड फसिलिटेशन (व्यापार सुविधा) बढ़ाने की दिशा में एक और बड़ा सुधार है।

यह हुआ है बदलाव

सरकार ने 1957 से 2025 तक के 30 से अधिक पुराने कस्टम नोटिफिकेशन्स को रद्द कर दिया है।
अब उनकी जगह एक ही नया कंसॉलिडेटेड नोटिफिकेशन लागू होगा, जिससे नियम न केवल स्पष्ट होंगे बल्कि पालन करना भी आसान होगा।
नए नोटिफिकेशन में विभिन्न सेक्टर्स के लिए कस्टम ड्यूटी में राहतें दी गई हैं, ताकि ‘मेक इन इंडिया’ और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन मिल सके।

किन सेक्टर्स को मिली राहत?

1. सौर और पवन ऊर्जा (Green Energy)
सोलर पैनल, विंड टर्बाइन और उनके पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। इससे ग्रीन एनर्जी मिशन को गति मिलेगी।

2. इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर (EV Industry)
बैटरी, मोटर और चार्जिंग उपकरणों पर ड्यूटी घटाई गई है, ताकि ईवी उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा मिल सके।

3. दवा और स्वास्थ्य क्षेत्र (Pharma & Healthcare)
गंभीर बीमारियों में काम आने वाली दवाओं, वैक्सीन और मेडिकल उपकरणों पर पूरी तरह टैक्स छूट दी गई है।

4. रिसर्च और एजुकेशन सेक्टर
वैज्ञानिक अनुसंधान और शिक्षा में उपयोग होने वाले इम्पोर्टेड लैब उपकरणों को ड्यूटी फ्री किया गया है।

5. पेट्रोलियम और गैस उद्योग
तेल और गैस खोज (exploration) से जुड़े उपकरणों पर भी ड्यूटी में राहत मिलेगी, जिससे ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

6. निर्यातक कंपनियां (Exporters)
जो कंपनियां कच्चा माल आयात करके 12 महीनों के भीतर तैयार माल का निर्यात करती हैं, उन्हें कस्टम ड्यूटी में छूट दी जाएगी।

7. मानवीय और स्वास्थ्य योजनाएं (Humanitarian Aid)
WHO, UNICEF जैसी संस्थाओं से आने वाली दवाओं और टीकों पर टैक्स नहीं लगेगा, जिससे सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं को राहत मिलेगी।

8. विमानन और तेल खोज परियोजनाएं (Aviation & Offshore Projects)
हवाई जहाजों की मरम्मत, स्पेयर पार्ट्स और ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग मशीनों पर भी टैक्स में छूट जारी रहेगी।

कस्टम सिस्टम को सरल, पारदर्शी और बिज़नेस फ्रेंडली बनाने की दिशा में बड़ा कदम

सरकार का यह कदम कस्टम सिस्टम को सरल, पारदर्शी और बिज़नेस फ्रेंडली बनाने की दिशा में एक बड़ा सुधार है। इसके जरिए भारत में मैन्युफैक्चरिंग, निर्यात और इनोवेशन को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ आयात प्रक्रिया को तेज और आसान बनाया जाएगा।

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