🕒 Published 5 hours ago (5:23 PM)
नई दिल्ली। जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने रेप और सेक्स टेप कांड में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला होलेनरसिपुरा ग्रामीण थाने में दर्ज रेप केस के आधार पर सुनाया गया। 48 वर्षीय महिला, जो रेवन्ना परिवार के फार्महाउस में काम करती थी, ने बार-बार रेप और वीडियो रिकॉर्डिंग के गंभीर आरोप लगाए थे।
अदालत का सख्त फैसला और मुआवजा आदेश
न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने प्रज्वल रेवन्ना को दोषी ठहराते हुए न सिर्फ उम्रकैद दी, बल्कि उन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना और पीड़िता को सात लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया।
DNA और फॉरेंसिक सबूत बने फैसले की नींव
SIT ने मई 2024 में प्रज्वल को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान मिले DNA और फॉरेंसिक सबूतों ने साबित किया कि वारदात में रेवन्ना की संलिप्तता है। पीड़िता के कपड़ों पर भी रेवन्ना के डीएनए मिले थे, जिसे कोर्ट ने पुख्ता सबूत माना। SIT ने 1,632 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी जिसमें 26 सबूत शामिल थे।
कोविड लॉकडाउन में दो बार हुआ रेप
पीड़िता ने बताया कि 2021 में कोविड के दौरान रेवन्ना ने हासन और बेंगलुरु में दो बार उसका यौन शोषण किया। दोनों घटनाओं को उन्होंने कैमरे में रिकॉर्ड भी किया था।
पेन ड्राइव से खुला राज़, वायरल हुए 2000 वीडियो
अप्रैल 2024 में हासन में 2000 से ज्यादा अश्लील वीडियो वायरल होने से मामला सामने आया। इसमें रेवन्ना का नाम आने के बाद वह जर्मनी भाग गए थे, लेकिन 31 मई को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उनकी गिरफ्तारी हुई।
कोर्ट ने खारिज की ‘राजनीतिक साजिश’ की दलील
प्रज्वल ने कोर्ट में दावा किया कि यह मामला चुनाव से पहले उन्हें फंसाने के लिए रचा गया है, लेकिन कोर्ट ने उपलब्ध पुख्ता सबूतों के आधार पर उनके तर्कों को नकार दिया।
रेवन्ना पर दर्ज हैं कई केस
यह फैसला चार मामलों में से पहला है, जो उनके खिलाफ दर्ज हुए हैं। अन्य मामलों की जांच अब भी चल रही है।