नई दिल्ली, 16 अक्टूबर 2025. नौकरीपेशा वर्ग की भविष्य निधि (EPF) से जुड़े नए नियमों को लेकर विपक्ष और केंद्र सरकार के बीच तीखी बहस छिड़ गई है। कांग्रेस और टीएमसी जैसे विपक्षी दलों ने नए प्रावधानों को “सैलरीड क्लास के पैसों की खुली चोरी” करार देते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला है।
वहीं, श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि नए नियम “लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए हैं, न कि नुकसान पहुंचाने के लिए।”
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विपक्ष के आरोप: “भविष्य निधि पर डाका!”
कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने X (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा कि EPFO के नए नियमों के तहत:
- बेरोजगारी की स्थिति में PF निकासी अब 2 महीने के बजाय 12 महीने बाद ही की जा सकेगी।
- पेंशन निकासी की अवधि बढ़ाकर 36 महीने कर दी गई है।
- 25% EPF राशि हमेशा के लिए लॉक कर दी गई है।
टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने इस कदम को “नौकरीपेशा लोगों के हक की खुली चोरी” बताते हुए कहा कि सरकार आर्थिक असुरक्षा को और बढ़ा रही है।
सरकार का जवाब: “झूठ फैलाया जा रहा है”
श्रम मंत्री मांडविया ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्ष जनता को “गुमराह” कर रहा है।
उन्होंने X पर लिखा:
- 13 अलग-अलग श्रेणियों को अब सरल करके एकसमान नियम बना दिया गया है।
- बिना दस्तावेजी प्रक्रिया के निकासी संभव होगी।
- अब शादी, मकान आदि के लिए 1 साल की सेवा के बाद निकासी संभव है (पहले 5-7 साल की शर्त थी)।
- बीमारी व शिक्षा के लिए निकासी सीमा लचीली कर दी गई है।
- आपात स्थिति में साल में दो बार बिना पूछताछ के पूरी एलिजिबल राशि निकाली जा सकती है।
PIB फैक्ट चेक: 25% PF लॉक होने का दावा गलत
PIB (प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो) के फैक्ट चेक में बताया गया:
- 25% PF बैलेंस रिटायरमेंट तक लॉक नहीं किया गया है।
- 55 साल की उम्र, स्थायी विकलांगता, छंटनी, विदेश जाने या वॉलंटरी रिटायरमेंट की स्थिति में पूरा बैलेंस निकाला जा सकता है।
- यदि 12 महीने की सेवा पूरी हो गई है, तो मिनिमम बैलेंस (25%) छोड़कर PF निकासी की अनुमति है।
- अप्रैल 2025 में जिन 1.09 लाख मेंबर्स ने PF निकाला, उन्हें बाद में नई नौकरी तो मिली लेकिन EPFO की कॉन्टिन्यूअस मेंबरशिप के फायदे नहीं मिल सके।
निष्कर्ष: भ्रम और बदलाव दोनों हैं
- नियमों में बदलाव हुए हैं, लेकिन कई विपक्षी दावे तथ्यों पर आधारित नहीं हैं।
- निकासी में कुछ शर्तें जुड़ी हैं, पर आपात स्थिति और आवश्यकताओं के लिए छूट दी गई है।
- पेंशन निकासी और PF बैलेंस लॉक होने को लेकर फैलाई जा रही कुछ अफवाहों को PIB ने खारिज किया है।



