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पुराने डीजल वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर बैन, प्रदूषण के कारण लिया फैसला

दीपावली के बाद दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए आज से BS-III और BS-IV, Old diesel vehicles की दिल्ली में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। अब दिल्ली में केवल BS-VI, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही प्रवेश मिलेगा । दिल्ली पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग की संयुक्त टीमें सभी बॉर्डर पॉइंट्स पर कड़ी निगरानी करेंगी।

Old diesel vehicles banned

हरियाणा की ओर से आने वाले पुराने डीजल वाहनों को बॉर्डर से ही ही वापस भेज दिया जाएगा। हालांकि दूध, सब्जियां, दवाइयां और अन्य जरूरी वस्तुओं की ढुलाई करने वाले गैर-BS-VI वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी छूट दी गई है।

केंद्र सरकार के निर्देशों के पालन के लिए उठाया कदम

हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार यह कदम उठाया है । इस संबंध में गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के 23 अप्रैल 2025 के आदेशों के आधार पर एक पब्लिक नोटिस भी जारी किया गया है। इसमें सभी वाहन मालिकों, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों, लॉजिस्टिक एजेंसियों और अधिकारियों से इन नियमों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई थी ।

हरियाणा के NCR जिलों में स्थिति

1 नवंबर से दिल्ली के साथ-साथ हरियाणा के उन जिलों में NCR के अंतर्गत आते हैं उन जिलों में भी BS-VI से नीचे के Old diesel vehicles की एंट्री पर रोक लागू कर दी गई है। निगरानी के लिए टीमें तैनात हैं और सभी बड़े ट्रांसपोर्टरों को इसकी जानकारी दे दी गई है। सोनीपत पुलिस ने भी इस संबंध में प्रेस नोट जारी कर वाहन चालकों और ट्रांसपोर्टरों को इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अगर इन आदेशों का उल्लंघन हुआ तो उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी ।

बहादुरगढ़ में कोई विशेष दिशा-निर्देश जारी नहीं

हालांकि झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में अभी प्रशासन की तरफ से कोई विशेष दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं। लेकिन यहां की फुटवियर इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट यूनियनें दिल्ली में Old diesel vehicles की नो एंट्री के फैसले से अवश्य प्रभावित होंगी। क्यों कि बहादुरगढ़ में दिल्ली के कई कारोबारियों ने अपनी फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं। इसके अलावा देश के अलग-अलग हिस्सों में यहां से माल सप्लाई होता है। नो एंट्री नियम लागू होने से हरियाणा की लगभग 20% और बहादुरगढ़ की लगभग 5% गाड़ियों पर सीधा असर पड़ेगा।

क्यों लिया गया यह फैसला

दिल्ली में 19 अक्टूबर को GRAP-2 के तहत पाबंदियां लागू की गई थीं। हर दिन हजारों ट्रक दिल्ली-NCR में सामान लेकर आते हैं, जिनमें से करीब 40% पुराने इंजन वाले डीजल ट्रक हैं। ये गाड़ियां अधिक धुआं छोड़ती हैं और प्रदूषण का बड़ा कारण बनती हैं। बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान इनसे ट्रैफिक जाम और प्रदूषण दोनों बढ़ जाते हैं। इसी वजह से अब BS-VI से नीचे के Old diesel vehicles पर प्रतिबंध लगाया गया है ताकि वायु गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके और नागरिकों को स्वच्छ हवा मिल सके।

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