नई दिल्ली। लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा और वकील जय अनंत देहाद्राय के बीच पालतू कुत्ते हेनरी को लेकर चल रही कानूनी जंग अब दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुँच गई है। ट्रायल कोर्ट ने पहले दोनों पक्षों को इस मामले में सार्वजनिक तौर पर चर्चा करने से रोका था, लेकिन देहाद्राय ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
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आपस में समाधान का सुझाव
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मनोज जैन ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि दोनों पक्ष इस विवाद को आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते। अदालत ने पूछा कि कुत्ते के संबंध में चल रहे विवाद को पार्टियां आपसी समझ से हल क्यों नहीं कर रही हैं।
ट्रायल कोर्ट का आदेश और फ्री स्पीच का मुद्दा
ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों को केस से संबंधित सार्वजनिक टिप्पणी करने से रोक रखा था। हालांकि, देहाद्राय ने इस आदेश का पालन नहीं करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसे अदालत ने आदेश का उल्लंघन माना और उनके खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा जारी कर दी।
देहाद्राय की ओर से वरिष्ठ वकील संजय घोष ने हाई कोर्ट में दलील दी कि यह रोक उनके मौलिक अधिकार – फ्री स्पीच का हनन करती है। उनका कहना है कि उन्हें कुत्ते हेनरी से जुड़े मामले पर सार्वजनिक रूप से बात करने से नहीं रोका जाना चाहिए।
महुआ मोइत्रा से जवाब मांगा
दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस में महुआ मोइत्रा से जवाब मांगा है और सुनवाई की अगली तारीख 22 दिसंबर तय की है। कोर्ट यह देखना चाहता है कि क्या दोनों पक्ष आपसी समझ से मामला सुलझा सकते हैं या उच्च अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ेगा।
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