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Indian Railways: ऑनलाइन टिकट बुकिंग नियमों में बदलाव, 1 अक्टूबर से लागू होंगे नए प्रावधान

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। 1 अक्टूबर, 2025 से सामान्य श्रेणी में टिकट बुकिंग के नियमों में परिवर्तन लागू हो जाएंगे। नए नियमों के तहत, टिकट बुकिंग खुलने के शुरुआती 15 मिनट केवल आधार-प्रमाणित यूजर्स के लिए सुरक्षित रहेंगे। इसका अर्थ है कि अब सामान्य आरक्षण की शुरुआती विंडो में सिर्फ वही यात्री टिकट ले पाएंगे जिनका आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से जुड़ा हुआ होगा।

पहले सिर्फ तत्काल टिकटों पर था नियम

गौरतलब है कि फिलहाल आधार अनिवार्यता का नियम सिर्फ तत्काल टिकट बुकिंग पर लागू है। लेकिन अब यह व्यवस्था सामान्य बुकिंग पर भी लागू कर दी जाएगी। सामान्य रिजर्वेशन की ऑनलाइन बुकिंग प्रतिदिन रात 12:20 बजे शुरू होती है और 11:45 बजे तक चलती है। यात्री यात्रा की तिथि से 60 दिन पहले तक टिकट एडवांस में बुक कर सकते हैं।

उदाहरण से समझें नई व्यवस्था

मान लीजिए कोई यात्री नई दिल्ली से वाराणसी जाने वाली शिवगंगा एक्सप्रेस में 15 नवंबर की यात्रा के लिए टिकट बुक करना चाहता है। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग विंडो 16 सितंबर की रात 12:20 बजे खुलेगी। अब रात 12:20 से 12:35 बजे तक सिर्फ आधार वेरिफाइड अकाउंट वाले यूजर्स ही टिकट बुक कर पाएंगे। जिन यात्रियों का अकाउंट आधार से जुड़ा नहीं है, वे शुरुआती 15 मिनट तक बुकिंग नहीं कर पाएंगे।

त्योहार और शादी के सीजन में मिलेगी राहत

त्योहारों जैसे दीपावली, छठ पूजा और होली के समय या फिर शादी के सीजन में टिकटों के लिए भारी भीड़ रहती है। कई बार सामान्य आरक्षण की शुरुआत होते ही मिनटों में टिकट खत्म हो जाते हैं। ऐसे हालात में यह नया नियम रेलवे के मुताबिक टिकट बुकिंग प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने में मदद करेगा।

जुलाई में तत्काल टिकट पर हुआ था बदलाव

रेलवे ने इसी साल जुलाई में तत्काल टिकटों की बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन को अनिवार्य किया था। अब इसी प्रक्रिया को सामान्य टिकट बुकिंग में भी लागू किया जा रहा है। रेलवे का कहना है कि इससे टिकट बुकिंग में दलालों पर रोक लगेगी और असली यात्रियों को सुविधा मिलेगी।

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