🕒 Published 2 months ago (6:04 AM)
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने फर्जी तरीके से बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) कार्ड बनवाकर लाभ उठाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली है। ऐसे लोगों पर न केवल केस दर्ज किए जाएंगे, बल्कि जरूरत पड़ी तो गिरफ्तारी भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री नायब सैनी पहले ही साफ कर चुके हैं कि फर्जी लाभार्थियों को स्वेच्छा से BPL सूची से बाहर आना होगा, वरना कार्रवाई तय है।
सरकारी खजाने पर बढ़ता बोझ
राज्य में बीपीएल और अन्तोदय अन्न योजना (AAY) के अंतर्गत 51,72,270 राशन कार्डधारी परिवार हैं। इनपर हर महीने करीब 241 करोड़ रुपए का बोझ सरकार उठा रही है। प्रति व्यक्ति 2 किलो आटा, 3 किलो अनाज, 1 किलो चीनी और 2 लीटर सरसों तेल दिया जाता है।
BPL कार्ड के लिए पात्रता मानदंड
- हरियाणा का मूल निवासी होना अनिवार्य
- परिवार की सालाना आय 1.80 लाख रुपए से कम होनी चाहिए
- इनकम फैमिली आईडी में सत्यापित हो
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र आवश्यक
कब रद्द होगा राशन कार्ड
- यदि परिवार में किसी के नाम फोर व्हीलर वाहन दर्ज है
- सालाना बिजली बिल 20 हजार रुपए से ज्यादा है
- इनकम ज्यादा होने के बावजूद कम दर्शाई गई है
- राशन कार्ड में गलत जानकारी पाई जाती है
अब मोबाइल पर मिलेगा राशन का अपडेट
राज्य सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अब लाभार्थियों के मोबाइल पर SMS भेजना शुरू कर दिया है, जिसमें डिपो पर राशन सामग्री पहुंचने की जानकारी दी जाती है।
निष्कर्ष
हरियाणा सरकार की यह सख्ती उन लोगों के लिए चेतावनी है जो गलत दस्तावेज़ों के जरिए सरकारी योजनाओं का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। आने वाले दिनों में ऐसे फर्जी लाभार्थियों की संख्या में भारी कमी देखी जा सकती है।