चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्रों के लिए प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन की तारीख को चार दिन के लिए बढ़ा दिया है। अब छात्र और उनके अभिभावक 25 अप्रैल तक ‘निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2011 (RTE Act)‘ के तहत आवेदन कर सकेंगे। पहले आवेदन की अंतिम तारीख सोमवार थी।
आरटीई कानून के अनुसार, सभी मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को प्रवेश स्तर की कक्षा (Pre-Primary या Class 1) में कुल सीटों का 25 प्रतिशत हिस्सा गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करना अनिवार्य है। राज्य के 10,701 प्राइवेट स्कूलों में से 7,565 स्कूलों ने दाखिला प्रक्रिया शुरू कर दी है, जबकि 3,134 स्कूलों ने अब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है।
शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, एचआईवी पीड़ित बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, युद्ध विधवा के बच्चे, और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के बच्चे इस योजना के अंतर्गत निशुल्क प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
इसके साथ ही, स्कूलों को उनकी कुल सीटों में से कम से कम:
शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने उन स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जो उज्जवल पोर्टल पर खाली सीटों की जानकारी नहीं दे रहे हैं। विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि इन स्कूलों की मान्यता रद्द की जा सकती है।
बच्चों के अभिभावक केवल प्रवेश स्तर की कक्षा के लिए ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया और सीटों की जानकारी उज्जवल पोर्टल पर उपलब्ध है।
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