Haryana Circle Rate Hike: हरियाणा में नए कलेक्टर रेट लागू, 3 अगस्त तक रुकी रजिस्ट्रियां, 4 अगस्त से नई दरों पर होगी कार्रवाई

By Hindustan Uday

🕒 Published 2 days ago (6:02 PM)

चंडीगढ़। Haryana Circle Rate Hike: हरियाणा में जमीन की खरीद-फरोख्त अब महंगी होने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में नए कलेक्टर रेट को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 3 अगस्त तक सभी तहसीलों में रजिस्ट्री अपॉइंटमेंट्स को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। अब 4 अगस्त से नई दरों पर रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू होगी।

नए रेट पर लगी मुहर

दरअसल, 24 जुलाई को राजस्व विभाग ने सभी मंडल आयुक्तों और जिला उपायुक्तों को पत्र जारी कर प्रस्तावित दरों की जानकारी दी थी। इसमें विभिन्न स्थानों पर 5 से 25 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का सुझाव था। पिछले साल भी कलेक्टर रेट में 12 से 32% तक की वृद्धि की गई थी, खासकर एनसीआर से सटे जिलों — गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और रोहतक में दरें अधिक रखी गई थीं। इस बार भी यहां बढ़ोतरी ज्यादा होने की संभावना है।

प्रक्रिया और विवाद

वित्तायुक्त (FCR) सुमिता मिश्रा ने पहले ही संकेत दिए थे कि सरकार नए कलेक्टर रेट लागू करेगी, लेकिन तय प्रक्रिया अपनाना अनिवार्य होगा। इसमें रेट की सूची सार्वजनिक करना और आमजन से आपत्तियां व सुझाव लेना शामिल है। हालांकि इस बार सूची सार्वजनिक किए बिना ही आदेश जारी होने से विवाद की स्थिति बनी थी।

चुनावों के कारण टला था फैसला

2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनावों की वजह से कलेक्टर रेट बढ़ाने का फैसला टल गया था। अक्टूबर 2024 में नई सरकार बनने के बाद दिसंबर में संशोधन किए गए थे, लेकिन अप्रैल 2025 में दरें नहीं बढ़ाई जा सकीं। अब सीएम की मंजूरी के बाद यह संशोधन लागू होगा।

क्या होता है कलेक्टर रेट

कलेक्टर रेट किसी भी जिले में जमीन की न्यूनतम सरकारी कीमत होती है। इससे कम पर कोई भी संपत्ति बेची या खरीदी नहीं जा सकती। इन्हीं दरों पर रजिस्ट्री और स्टांप ड्यूटी तय होती है। दरें हर साल संशोधित की जाती हैं, जो बाजार और क्षेत्रीय परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं।

रजिस्ट्री होगी महंगी

नए कलेक्टर रेट लागू होने से मकान, प्लॉट, कॉमर्शियल और कृषि भूमि की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी जमीन पर अभी 1 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी लग रही है और कलेक्टर रेट में 20% की वृद्धि हुई तो अब उसी पर 1.20 लाख रुपये स्टांप ड्यूटी चुकानी होगी।

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