🕒 Published 1 month ago (8:56 PM)
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट मीटिंग में 30 से ज्यादा अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे एचसीएस अधिकारी अश्विनी कुमार को जबरन रिटायर करने के फैसले को मंजूरी दी गई। उन पर गंभीर आरोप हैं और विभागीय जांच जारी है। अब जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी होंगे।
सीएम नायब सैनी ने मीटिंग के बाद मीडिया को बताया कि 33 में से 32 एजेंडों को मंजूरी दी गई है। इनमें कर्मचारियों, पेंशनर्स, महिला कर्मियों और भूमि नीति से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।
अब निधन के बाद 2 साल तक मिलेगा सरकारी आवास
सरकार ने फैसला लिया है कि किसी सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद उनके परिवार को अब एक साल की बजाय दो साल तक सरकारी आवास की सुविधा दी जाएगी। पहले यह अवधि केवल एक वर्ष थी।
एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम बदला
सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम बदलकर अब “राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो” रखने का फैसला किया है।
महिला कर्मचारियों को अतिरिक्त छुट्टी
महिला कर्मचारियों को राहत देते हुए आकस्मिक छुट्टियों की संख्या 20 से बढ़ाकर 25 दिन कर दी गई है। वहीं, HKRN (हरियाणा कौशल रोजगार निगम) की महिला कर्मचारियों को भी एक अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश मिलेगा।
नई भूमि खरीद नीति 2025 को मंजूरी
कैबिनेट ने भूमि मालिकों को राहत देते हुए नई भूमि खरीद नीति 2025 को मंजूरी दी है। इसके तहत अब किसान अपनी पूरी जमीन या उसका कोई हिस्सा अधिकतम निर्धारित दर पर बेच सकेंगे। सड़कों के लिए जमीन अधिग्रहण में NHAI मॉडल को अपनाया जाएगा, और केंद्र सरकार के विभाग भी इस नीति को अपना सकते हैं।
रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम
सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों को राहत देने के उद्देश्य से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू करने का फैसला किया है। यह स्कीम केंद्र सरकार की तर्ज पर होगी, जिसमें पेंशन की गणना कर्मचारी की अंतिम 12 महीने की सैलरी के आधार पर होगी। इसका लाभ वर्ष 2006 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों को मिलेगा।