हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में 1984 के दंगा पीड़ितों के परिवारों को नौकरी, टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को मंजूरी, और डेली वेजेस व पार्ट टाइम कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
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1984 दंगा पीड़ितों को रोजगार
कैबिनेट ने तय किया कि 1984 दंगों के पीड़ित परिवार के एक सदस्य को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नौकरी दी जाएगी, जिससे प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता मिल सके।
9 साल बाद मंजूर हुई टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2025
हरियाणा टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को मंजूरी दे दी गई है। नई पॉलिसी में जोन सिस्टम को खत्म कर दिया गया है, जिससे अब शिक्षक अपने मनपसंद स्कूल का चयन कर सकेंगे। यह कदम शिक्षकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
डेली वेजेस और पार्ट टाइम कर्मचारियों का वेतन बढ़ा
सरकार ने डेली वेजेस और पार्ट टाइम कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। यह बढ़ोतरी जनवरी 2025 से लागू होगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि ओवरटाइम अब स्वैच्छिक होगा और इसके लिए सामान्य मजदूरी दर से दोगुना भुगतान किया जाएगा।
कब्जाधारकों को मिलेगा मालिकाना हक
गांवों में आबादी वाली जमीनों पर कब्जा किए बैठे लोगों को सरकार अब कानूनी तौर पर मालिकाना हक देगी। इसके लिए ड्रोन सर्वे कराया जाएगा और पात्र लोगों को कानूनी दस्तावेज दिए जाएंगे।
विकास कार्यों के लिए जमीन देने के नियमों में बदलाव
अब कोई भी जमीन मालिक अपनी जमीन सरकार को देने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर सहमति दे सकेगा।
पहले कलेक्टर रेट से तीन गुना तक कीमत तय करने की सीमा थी, जिसे अब लचीला बना दिया गया है।
शहीदों के परिवारों को नौकरी की राहत
सरकार ने फैसला किया है कि शहीद सैनिकों के परिवार अब तीन साल से अधिक समय बाद भी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे।
इस निर्णय के तहत आज दो परिवारों — समीर (पुत्र शहीद सतीश कुमार, ऑपरेशन पराक्रम 2001) और जंगवीर तक्षक (पुत्र शहीद जगदीश, ऑपरेशन रक्षक 2000) — को नौकरी देने की मंजूरी दी गई।
मजदूरों को नियुक्ति पत्र अनिवार्य
‘कारखाना (संशोधन) अध्यादेश, 2025’ को मंजूरी दी गई है।
अब हर फैक्ट्री को प्रत्येक मजदूर को नियुक्ति पत्र देना जरूरी होगा।
महिलाओं को भी मशीनों पर काम करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते उन्हें सुरक्षा के सभी प्रावधान दिए जाएं।
साथ ही, ओवरटाइम सीमा 115 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे प्रति तिमाही कर दी गई है।
दुकान व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान कानून में बदलाव
अब यह कानून 20 से कम कर्मचारियों वाली दुकानों पर लागू नहीं होगा। सभी रजिस्ट्रेशन और परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। इसके अलावा, क्रिमिनल प्रावधानों को हटा दिया गया है, जिससे व्यापारियों को राहत मिलेगी।
पंचायत जमीन पर विकलांगों को 5% आरक्षण
अब पंचायतों की खेती योग्य जमीन का 5% हिस्सा 60% से अधिक विकलांग लोगों को दिया जाएगा।
साथ ही, गौशालाओं के लिए जमीन पशुपालन विभाग या हरियाणा गौ सेवा आयोग को 5100 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 20 साल के लिए लीज पर दी जाएगी।
उद्योगों के लिए ‘सेल्फ-सर्टिफिकेशन’ सुविधा
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उद्योगों को सेल्फ-सर्टिफिकेशन की सुविधा दी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम पारदर्शिता और औद्योगिक विकास को और मजबूत करेगा।
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