उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर लगाई रोक, आरक्षण पर फिर शुरू होगी प्रक्रिया

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By Sunita Singh

🕒 Published 1 month ago (1:57 PM)

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार तक के लिए राज्य में  तीन स्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगा दी है। (The Uttarakhand High Court has temporarily halted the Panchayat election process) कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि reservation rotation system की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के चलते यह निर्णय लिया गया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब राज्य में फिर से आरक्षण प्रक्रिया शुरू की जाएगी।  इससे पूर्व 25 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने की अधिसूचना जारी हो चुकी थी और राज्य में आचार संहिता भी लागू कर दी गई थी।

Halted Panchayat Election Process

हाई कोर्ट ने यह फैसला टिहरी निवासी मुरारीलाल खंडवाल की याचिका पर दिया है याचिका के अनुसार, सरकार  बार-बार एक ही सीट को आरक्षित कर रही है , जिससे सामान्य वर्ग को मौका नहीं मिल रहा। याचिकाकर्ता का कहना है कि तीन कार्यकाल से आरक्षित सीट को इस बार भी आरक्षित रखा गया, जो अनुचित है।  हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अस्थायी रोक लगाई है।  The Uttarakhand High Court has temporarily halted the Panchayat election process>

कोर्ट की पूर्व गाइडलाइंस के खिलाफ

इसके अलावा एक और याचिका बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल सहित कई अन्य लोगों ने भी याचिका दायर की है याचिका में  9 जून 2025 को जारी नई नियमावली और 11 जून के आदेश को चुनौती दी गई है। इनका कहना है कि सरकार ने पुराने rotation को शून्य घोषित कर नया rotation लागू किया, जो कि कोर्ट की पूर्व गाइडलाइंस के खिलाफ है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने मामले में सरकार से जवाब मांगा है। सरकार ने 24 जून तक समय मांगा था, लेकिन इससे पहले ही चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया।

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