🕒 Published 2 months ago (4:41 PM)
हरियाणा 12 अप्रैल 2025। हरियाणा के सोनीपत के किसानों के लिए राहत की खबर सामने आई है। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम (HSIIDC) द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना (Resettlement and Rehabilitation Scheme) के अंतर्गत पात्र किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह योजना उन किसानों के लिए है जिनकी भूमि औद्योगिक परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की गई है।
किन्हें मिलेगा योजना का लाभ
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जिनकी जमीन HSIIDC द्वारा अधिग्रहित की गई है और जो कुछ शर्तों को पूरा करते हैं। पहली शर्त के अनुसार, किसानों की कुल कृषि भूमि का 75 प्रतिशत या उससे अधिक भाग अधिग्रहित होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि कम से कम एक एकड़ जमीन अधिग्रहण में शामिल होनी चाहिए। इन दो शर्तों में से कोई एक भी पूरी करने वाले किसान योजना के लिए पात्र माने जाएंगे।
कहां के किसानों पर लागू होगी योजना
यह योजना विशेष रूप से उन दस गांवों के किसानों के लिए लागू की गई है, जिनकी जमीन सोनीपत जिले के खरखौदा क्षेत्र में HSIIDC के IMT प्रोजेक्ट्स के लिए ली गई थी। पात्र किसानों को योजना के तहत आर्थिक सहायता, भूखंड आवंटन और अन्य सुविधाओं का लाभ मिल सकता है।
आवेदन की प्रक्रिया और अंतिम तिथि
नगर निगम की ओर से किसानों से आग्रह किया गया है कि वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में जल्द से जल्द आवेदन करें। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की गई है। आवश्यक दस्तावेजों की सूची निगम कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। सभी पात्र किसान विहित प्रपत्र में आवेदन करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
सरकार की यह पहल उन किसानों के लिए राहत लेकर आई है जो अपनी जमीन औद्योगिक विकास के लिए खो चुके हैं और अब उन्हें पुनर्वास के अंतर्गत नई शुरुआत का अवसर मिल सकता है।