🕒 Published 5 days ago (1:07 PM)
मुंबई। फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा को रेप केस में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने पीड़िता के हलफनामे को ध्यान में रखते हुए उन्हें जमानत दे दी। महिला ने अपने एफिडेविट में बताया कि वह सनोज मिश्रा के साथ सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी और दुष्कर्म के आरोप गलत थे। साथ ही महिला ने यह भी कहा कि वह विरोधियों के बहकावे में आकर सनोज मिश्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने गई थी।
गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने 30 मार्च को सनोज मिश्रा को आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 354C (छेड़छाड़), 313 (गर्भपात कराने के लिए मजबूर करना), 323 (मारपीट) और 506 (धमकी) के तहत गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद वह लंबे समय से जेल में थे।
इस मामले में नया मोड़ तब आया जब पीड़िता ने खुद एक वीडियो जारी कर कहा कि वह एक वसीम नामक व्यक्ति के बहकावे में आकर सनोज पर आरोप लगाने गई थी। यह वीडियो खुद सनोज मिश्रा ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। महिला ने यह भी दावा किया कि सनोज मिश्रा द्वारा अभिनेत्री मोनालिसा को फिल्म ऑफर किए जाने के बाद कुछ लोग उन्हें निशाना बना रहे थे।
सनोज मिश्रा हाल ही में उस वक्त चर्चा में आए थे जब उन्होंने महाकुंभ मेले में वायरल हुई लड़की मोनालिसा को फिल्म में मौका देने का वादा किया था। वे मोनालिसा के गांव पहुंचे और उसे अपने साथ लेकर आए। उन्होंने मोनालिसा को एक्टिंग की क्लासेस भी दिलवाई थीं और एक फिल्म में काम दिलाने का वादा किया था।
अब जब पीड़िता ने आरोपों को वापस ले लिया है और कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है, तो यह मामला एक बार फिर फिल्म इंडस्ट्री और सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है।