Etawah storyteller controversy: रेनू तिवारी के खिलाफ दर्ज हुआ केस, सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी का आरोप

By Hindustan Uday

🕒 Published 1 month ago (9:33 PM)

इटावा. उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से कथावाचक विवाद को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। इस विवाद में चर्चा में आईं पंडिताइन रेनू तिवारी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। उन पर सोशल मीडिया के माध्यम से जाति विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगा है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र के दांदरपुर गांव से जुड़ा है। 21 जून 2025 को यहां भागवत कथा वाचन के लिए आए कथावाचकों मुकुट मणि यादव और संत सिंह यादव के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की घटना सामने आई थी। कथावाचकों पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी जाति छुपाकर खुद को ब्राह्मण बताया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया।

घटना के दौरान कथावाचकों के साथ मारपीट की गई, उनकी चोटी काट दी गई, सिर मुंडवाया गया और एक महिला यजमान के पैरों पर नाक रगड़वाने तक के लिए मजबूर किया गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिससे पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया।

रेनू तिवारी के खिलाफ कार्रवाई

इस मामले में आयोजक जय प्रकाश तिवारी और उनकी पत्नी ने कथावाचकों पर अनुचित आचरण का आरोप लगाया था। वहीं कथावाचकों का कहना है कि उनकी जाति पूछकर उन्हें अपमानित किया गया।

इसी बीच, पंडिताइन रेनू तिवारी ने कथावाचकों के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी की, जो जातीय रूप से आपत्तिजनक मानी गई। पुलिस ने इस आधार पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। रेनू तिवारी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 196, 299, 352 बीएनएस और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

बताया जा रहा है कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी से मिलकर कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले पर आधिकारिक टिप्पणी करने से फिलहाल इनकार कर दिया है।

जांच और कार्रवाई जारी

यह विवाद अब राजनीति का भी हिस्सा बन चुका है, और पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। कथावाचकों पर पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है, और अब सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयानबाजी करने के चलते रेनू तिवारी पर भी कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

Leave a Comment

Exit mobile version