🕒 Published 1 month ago (8:08 PM)
दिल्ली में वायु प्रदूषण पर कड़ा प्रहार करते हुए रेखा गुप्ता सरकार ने आज से ‘नो फ्यूल फॉर ओल्ड व्हीकल्स’ (No Fuel For Old Vehicles) नियम लागू कर दिया है। इस नियम के तहत अब राजधानी में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा।
क्या है नियम?
कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) द्वारा निर्धारित इस नीति के अनुसार, अब ‘एंड-ऑफ-लाइफ’ (EOL) कैटेगरी में आने वाले वाहन – यानी तय उम्र सीमा पार कर चुके पेट्रोल और डीजल वाहन – दिल्ली के किसी भी फ्यूल स्टेशन से ईंधन नहीं भरवा पाएंगे।
नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, होगी जब्ती और जुर्माना
यदि कोई पुराना वाहन पेट्रोल पंप पर पहुंचता है तो उसे तुरंत पहचाना जाएगा और ज़ब्त कर लिया जाएगा। साथ ही वाहन मालिक को 10,000 रुपये का चालान भरना होगा। दोपहिया वाहनों की जब्ती पर 5,000 रुपये जुर्माना लगेगा।
कैसे काम करेगा नया सिस्टम?
दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन (ANPR) सिस्टम लगाया गया है। हाई-क्वालिटी कैमरों की मदद से यह सिस्टम हर आने वाले वाहन की नंबर प्लेट स्कैन करेगा और पता लगाएगा कि वह वाहन EOL कैटेगरी में आता है या नहीं। अगर आता है, तो पब्लिक अनाउंसमेंट की जाएगी और वाहन जब्त होगा।
फिलहाल CNG वाहनों को छूट
सरकार ने साफ किया है कि 15 साल से पुराने CNG वाहनों को अभी नियम से बाहर रखा गया है।
कई एजेंसियां तैनात, तीसरी आंख से नजर
इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, MCD, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें पेट्रोल पंपों पर तैनात हैं। CCTV कैमरों और ANPR सिस्टम से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है।
संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती
फ्यूल डीलर्स की सुरक्षा और विवाद से बचाव के लिए ट्रैफिक पुलिस व स्थानीय पुलिस को संवेदनशील पेट्रोल पंपों पर तैनात किया गया है। कई जगहों पर 24 घंटे पुलिस उपस्थिति रहेगी।
दिल्ली-NCR में भी लागू होगी व्यवस्था
फिलहाल यह नियम सिर्फ दिल्ली तक सीमित है, लेकिन आगामी 1 नवंबर से नोएडा, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद और सोनीपत के फ्यूल स्टेशनों पर भी ANPR सिस्टम लगाने की योजना है। हालांकि, दिल्ली के बाहर अभी पुराने वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
सरकार की अपील
सरकार ने सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि अपने पुराने वाहनों को स्वेच्छा से स्क्रैप सेंटर में जमा करें ताकि कानून का पालन हो सके और शहर की हवा को साफ रखने में मदद मिले।