टीवी चैनलों पर ‘एयर रेड सायरन’ बजाना बैन, गृह मंत्रालय का सख्त निर्देश

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By Rita Sharma

🕒 Published 1 month ago (11:10 AM)

नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर के आगाज़ के साथ ही टीवी चैनलों पर लगातार बज रहे ‘एयर रेड सायरन’ की आवाज अब नहीं सुनाई देगी। गृह मंत्रालय के नागरिक सुरक्षा निदेशालय ने इस पर रोक लगा दी है। मंत्रालय के अधीन Directorate General Fire Service, Civil Defence & Home Guards ने सभी समाचार और मनोरंजन चैनलों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वे “सिविल डिफेंस एयर रेड सायरन” की ध्वनि का प्रयोग किसी भी प्रसारण में न करें।

जनता में भ्रम और सुरक्षा प्रतिक्रिया पर असर की आशंका
निर्देश में कहा गया है कि बार-बार सायरन की आवाज प्रसारित करने से आम जनता में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। साथ ही, अगर भविष्य में कोई वास्तविक खतरा उत्पन्न होता है, तो लोग सायरन की गंभीरता को हल्के में ले सकते हैं, जिससे प्रतिक्रिया की संवेदनशीलता और प्रभावशीलता पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

सिविल डिफेंस एक्ट 1968 के तहत जारी हुआ आदेश
यह निर्देश सिविल डिफेंस एक्ट, 1968 की धारा 3(1)(w)(i) के तहत लागू किया गया है। इसके तहत अब किसी भी समाचार बुलेटिन, विशेष रिपोर्ट या मनोरंजन कार्यक्रम में सायरन का उपयोग करना सख्त रूप से प्रतिबंधित होगा।

मीडिया संस्थानों को भेजा गया नोटिस
मंत्रालय ने सभी मीडिया संस्थानों को इस संबंध में नोटिस भेज दिया है और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। इस फैसले का उद्देश्य है कि जनता को सही और सतर्क जानकारी दी जाए, न कि डर और भ्रम के माहौल में डाला जाए।

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