अयोध्या: रामनगरी अयोध्या में अब धार्मिक गरिमा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने एक अहम निर्णय लिया है। नगर निगम द्वारा पारित नए प्रस्ताव के अनुसार अयोध्या और फैजाबाद शहर को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग ‘राम पथ’ पर अब मांस और शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी जाएगी। इस प्रस्ताव के तहत राम पथ के 14 किलोमीटर के दायरे में ये प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।
धार्मिक आस्था का सम्मान
रामलला का भव्य मंदिर भी इसी मार्ग पर स्थित है, जिसके चलते राम पथ को पूरी तरह से एक धार्मिक क्षेत्र के रूप में संरक्षित करने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। पहले से ही अयोध्या में मांस और शराब की बिक्री पर आंशिक प्रतिबंध लागू था, लेकिन अब फैजाबाद के कुछ हिस्सों को भी इस दायरे में शामिल किया गया है।
विज्ञापन पर भी सख्ती
न केवल मांस और शराब, बल्कि अब राम पथ पर पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और अंडरगारमेंट्स जैसे उत्पादों के विज्ञापन भी नहीं दिखेंगे। नगर निगम का मानना है कि इन विज्ञापनों से धार्मिक भावना को ठेस पहुंच सकती है, इसलिए इन पर भी प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है।
नगर निगम की कार्यकारी समिति का निर्णय
अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि यह प्रस्ताव कार्यकारी समिति की बैठक में पारित किया गया है। इस समिति में मेयर, डिप्टी मेयर और 12 पार्षद शामिल हैं। समिति में एक मुस्लिम पार्षद सुल्तान अंसारी भी हैं, जो भाजपा से जुड़े हुए हैं।
जल्द लागू होगा प्रतिबंध
राम पथ का पांच किलोमीटर लंबा हिस्सा फैजाबाद क्षेत्र में आता है, जहां फिलहाल मांस और शराब की कई दुकानें संचालित हो रही हैं। नगर निगम की ओर से इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन की प्रक्रिया और समयसीमा जल्द घोषित की जाएगी।?
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