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Ankita Bhandari Murder Case: अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलकित आर्य समेत तीन दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला

Ankita Bhandari Murder Case: उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आखिरकार न्याय की गूंज सुनाई दी। पौड़ी गढ़वाल की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, कोटद्वार ने शुक्रवार को इस मामले में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य, और उसके दो सहयोगी सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने इस हत्याकांड को “गंभीरतम अपराध” मानते हुए तीनों दोषियों को कठोर सजा के साथ अर्थदंड भी लगाया।

कोर्ट का फैसला: हत्या, साक्ष्य मिटाना और अनैतिक कार्य का दबाव

जज रीना नेगी ने तीनों को धारा 302 (हत्या), धारा 201 (साक्ष्य मिटाना) और अनैतिक देह व्यापार के लिए दबाव डालने जैसे गंभीर अपराधों में दोषी ठहराया। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य को इसके अतिरिक्त छेड़छाड़ (धारा 354-K) का भी दोषी माना गया। सजा सुनाए जाने के बाद तीनों दोषियों को कोर्ट से सीधे जेल भेज दिया गया।

कौन-कौन सी सजा मिली?

  • धारा 302 (हत्या) – आजीवन कठोर कारावास और ₹50,000 का जुर्माना

  • धारा 201 (साक्ष्य मिटाना) – 5 साल कठोर कारावास और ₹10,000 का जुर्माना

  • धारा 354-क (छेड़छाड़) – 5 साल कठोर कारावास और ₹10,000 का जुर्माना

  • धारा 5(1)(घ), अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम – 5 साल कठोर कारावास और ₹2,000 का जुर्माना

इन सभी सजाओं को एकसाथ चलने का आदेश दिया गया है।

दो साल की लंबी लड़ाई, 500 पन्नों की चार्जशीट और 97 गवाह

इस हत्याकांड के बाद उत्तराखंड पुलिस ने विशेष जांच दल (SIT) गठित की थी। टीम ने 500 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जिसमें 97 गवाहों को शामिल किया गया। 47 गवाहों ने ट्रायल के दौरान कोर्ट में प्रत्यक्ष गवाही दी। मोबाइल लोकेशन डेटा, घटनास्थल की स्थिति और दस्तावेजी साक्ष्य इस मामले में निर्णायक साबित हुए।

क्या था पूरा मामला?

यह घटना 18 सितंबर 2022 की है, जब 19 वर्षीय अंकिता भंडारी, जो पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के पद पर काम करती थी, लापता हो गई थी। रिसॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य, जो एक पूर्व राज्य मंत्री का बेटा है, उस पर और उसके दो कर्मचारियों ने अंकिता पर ‘वीआईपी मेहमानों’ को स्पेशल सर्विस देने का दबाव डाला था। जब अंकिता ने इसका विरोध किया, तो पुलकित और उसके सहयोगी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता उसे ऋषिकेश के चीला शक्ति नहर ले गए और कुनाउ पुल से धक्का देकर उसकी हत्या कर दी।

घटना के पांच दिन बाद, 24 सितंबर को अंकिता का शव नहर से बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण डूबना बताया गया, लेकिन शरीर पर चोट के कई निशान भी थे।

गिरफ्तारी और जेल

तीनों आरोपी घटना के कुछ ही दिन बाद यानी 22 सितंबर 2022 को गिरफ्तार किए गए थे और तब से जेल में बंद थे। उनके द्वारा की गई जमानत याचिकाएं जिला कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक खारिज हो गई थीं।

कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा

सुनवाई वाले दिन कोर्ट परिसर और आसपास के क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। आम नागरिकों के प्रवेश पर रोक थी और मीडिया को भी सीमित दायरे में रहने के निर्देश दिए गए थे।

इस ऐतिहासिक फैसले ने अंकिता के परिवार को एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद राहत दी है। हालांकि, अंकिता की असमय मृत्यु से जो खालीपन बना है, उसे भरना नामुमकिन है, लेकिन यह सजा समाज को यह संदेश जरूर देती है कि अन्याय करने वालों को कानून बख्शता नहीं।

Pradeep dabas

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