🕒 Published 4 months ago (5:28 AM)
प्रयागराज। गौतमबुद्ध नगर में दर्ज रेप केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को सशर्त जमानत दे दी है। इस दौरान जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने पीड़िता के आचरण पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि “पीड़िता इस पूरे मामले के लिए स्वयं जिम्मेदार है।” कोर्ट ने कहा कि वह नैतिकता का महत्व समझने में सक्षम थी और उसने अपनी इच्छा से तीन साथियों के साथ बार का रुख किया था।
क्या है मामला?
यह मामला नोएडा की एक यूनिवर्सिटी की छात्रा से जुड़ा है, जिसने सेक्टर-126 थाने में एक युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता का आरोप है कि वह अपनी तीन सहेलियों के साथ दिल्ली के एक बार गई थी, जहां आरोपी से मुलाकात हुई। आरोप है कि शराब के नशे में आरोपी बार-बार उसे अपने साथ चलने को कह रहा था। देर रात करीब तीन बजे, वह ‘आराम’ करने के बहाने उसके साथ चली गई।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे नोएडा ले जाने के बजाय गुड़गांव स्थित अपने रिश्तेदार के फ्लैट पर ले जाकर दुष्कर्म किया। वह पीजी हॉस्टल में रहती थी और मदद की जरूरत में थी।
कोर्ट में क्या हुआ?
आरोपी 11 दिसंबर 2024 से जेल में बंद था और उसने हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की थी। याची के वकील ने दलील दी कि यदि सभी आरोप सही भी मान लिए जाएं, तब भी यह सहमति से बने संबंध का मामला है, न कि बलात्कार का।
वहीं, राज्य सरकार ने आरोपी की जमानत का विरोध किया। लेकिन कोर्ट ने मामले की परिस्थितियों, साक्ष्यों और आरोपी की संलिप्तता को देखते हुए कहा कि “आवेदक ने जमानत के लिए पर्याप्त आधार पेश किया है।” इसके साथ ही आरोपी को सख्त शर्तों के साथ जमानत दे दी गई।
कोर्ट की अहम टिप्पणी
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा,
“पीड़िता वयस्क है और नैतिकता का महत्व समझने में सक्षम थी। उसने अपनी मर्जी से बार में शराब का सेवन किया और आरोपी के साथ चली गई। ऐसे में वह इस घटना के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार मानी जा सकती है।“