बॉलीवुड एक्ट्रेस Aishwarya Rai बच्चन ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अभिनेत्री का आरोप है कि कुछ वेबसाइट्स उनकी असली तस्वीरों के साथ-साथ एआई जनरेटेड अश्लील तस्वीरों का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट्स बेच रही हैं। उनका कहना है कि यह उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश है और कानूनन अपराध भी है।
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अदालत में ऐश्वर्या की दलील
ऐश्वर्या राय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने दलील दी कि इंटरनेट पर उनकी अवास्तविक और अंतरंग एआई तस्वीरें अपलोड की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिवादियों के पास न तो उनके नाम और न ही उनकी तस्वीरों का उपयोग करने का अधिकार है। वकील ने कहा, “सिर्फ उनके नाम और चेहरे के जरिए पैसा कमाना गलत है। उनका नाम और चेहरा किसी की यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।”
कोर्ट का रुख
न्यायमूर्ति तेजस करिया ने मौखिक रूप से संकेत दिया कि अदालत प्रतिवादियों को चेतावनी देते हुए एक अंतरिम आदेश पारित कर सकती है। वहीं ऐश्वर्या राय की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं में प्रवीन आनंद और ध्रुव आनंद भी शामिल थे।
अगली सुनवाई की तारीखें
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 7 नवंबर 2025 को संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष और 15 जनवरी 2026 को अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया है।
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