नई दिल्ली: अगर आप रिटायर हो रहे हैं और आपका EPF अकाउंट है, तो एक जरूरी बात जान लें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियमों के मुताबिक, रिटायरमेंट के बाद आपके PF अकाउंट पर सिर्फ तीन साल तक ब्याज मिलेगा।
विषयसूची
PF अकाउंट कब निष्क्रिय होता है?
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अगर आपने 58 साल की उम्र में रिटायरमेंट ली है, तो आपका PF अकाउंट 61 साल की उम्र तक ब्याज देगा।
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तीन साल के बाद PF अकाउंट इनऑपरेटिव (निष्क्रिय) हो जाएगा और ब्याज देना बंद हो जाएगा।
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ध्यान रखें, पैसा सुरक्षित रहता है, लेकिन ब्याज नहीं मिलेगा।
नौकरी छोड़ने के बाद भी तीन साल तक मिलेगा ब्याज
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नौकरी छोड़ने के बाद आपकी PF जमा राशि पर तीन साल तक ब्याज मिलता रहेगा।
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तीन साल के बाद PF अकाउंट निष्क्रिय हो जाएगा।
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वित्त वर्ष 2024-25 के लिए EPFO ने 8.25% ब्याज दर तय की है, जो समय-समय पर बदलती रहती है।
PF निकालना अब हुआ आसान
ऑनलाइन तरीका:
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EPFO की वेबसाइट पर अपने UAN से लॉगिन करें।
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Online Services > Claim में जाएं।
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बैंक डिटेल्स वेरिफाई करें और क्लेम का कारण चुनें।
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OTP वेरिफिकेशन के बाद 7-8 दिन में पैसा बैंक अकाउंट में आ जाता है।
ऑफलाइन तरीका:
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नजदीकी EPFO ऑफिस में Form-19, 10C या 31 भरें।
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पहचान पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी लगाएं।
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कंपनी से साइन-स्टैम्प भी लेना पड़ सकता है।
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7-10 दिन में PF राशि आपके खाते में पहुंच जाएगी।
अगर खबर पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर करें!नोट: रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने के तीन साल के अंदर PF निकालना या निवेश करना जरूरी है, ताकि आप ब्याज का पूरा लाभ उठा सकें।


