नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के स्पेशल समरी रिवीजन (SIR) से जुड़े एक अहम मामले में चुनाव आयोग को बड़ा निर्देश दिया है। अदालत ने साफ कहा है कि वोटर लिस्ट अपडेट करने की प्रक्रिया में
आधार कार्ड को मान्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार करना ही होगा।



