🕒 Published 4 months ago (5:55 AM)
नई दिल्ली। Supreme Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट भवन विस्तार परियोजना के तहत 26 पेड़ों के ट्रांसप्लांट की अनुमति दे दी है, लेकिन इसके बदले 260 नए पौधे लगाने की शर्त रखी गई है। इस विस्तार के तहत नए कोर्टरूम, जजों के चेंबर और वकीलों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
ट्रांसप्लांट को लेकर कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट प्रोजेक्ट डिवीजन-1 और CPWD द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जस्मीत सिंह की पीठ ने यह फैसला सुनाया। अब 16 पेड़ों को सुप्रीम कोर्ट गेट A और B के बीच तथा 10 पेड़ों को गेट नंबर 1 के पास शिफ्ट किया जाएगा।
याचिकाकर्ता के वकील सुधीर मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि 260 नए पौधे सुंदर नर्सरी में पहले ही लगाए जा चुके हैं। कोर्ट ने ट्री ऑफिसर को निर्देश दिया कि दो हफ्तों में नया स्पीकिंग ऑर्डर जारी किया जाए।
तेलंगाना में पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
तेलंगाना में 400 एकड़ जमीन पर पेड़ों की कटाई का मामला गरमाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल को इस पर रोक लगा दी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस कटाई को गंभीर मुद्दा बताया और तेलंगाना सरकार से जवाब मांगा कि क्या इस प्रक्रिया से पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) रिपोर्ट तैयार की गई थी।