हरियाणा सरकार का बड़ा कदम: अवैध ट्रैवल एजेंटों पर शिकंजा, बिना रजिस्ट्रेशन अब नहीं चलेगा कारोबार

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By Ankit Kumar

🕒 Published 4 months ago (5:45 AM)

हरियाणा सरकार ने राज्य में अवैध रूप से संचालित ट्रैवल एजेंसियों पर रोक लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित किया है। इस नए कानून के तहत अब बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी ट्रैवल एजेंसी संचालित करना कानूनी अपराध माना जाएगा। सरकार का यह कदम उन ट्रैवल एजेंटों पर नकेल कसने के लिए उठाया गया है, जो धोखाधड़ी कर लोगों को अवैध रूप से विदेश भेजने का गोरखधंधा चला रहे थे।

युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देगी सरकार

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि इस कानून का उद्देश्य उन ट्रैवल एजेंटों के अवैध कार्यों को रोकना है, जो भोले-भाले युवाओं को विदेश में बेहतर भविष्य का सपना दिखाकर ठगते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी एजेंट कानून से ऊपर न रहे और हरियाणा के नागरिकों को किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचाया जा सके।

लंबी चर्चा के बाद पारित हुआ विधेयक

विधानसभा में इस विधेयक पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस ने सुझाव दिया कि इसे प्रवर समिति (सेलेक्ट कमेटी) के पास भेजा जाए ताकि इसमें और सुधार किया जा सके। हालांकि, सरकार ने इसे तुरंत लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया और बहुमत से विधेयक को पारित कर दिया गया।

इस विधेयक का पारित होना ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका ने अवैध भारतीय प्रवासियों को निर्वासित करने की कार्रवाई तेज कर दी है। इनमें से कई प्रवासी पंजाब और हरियाणा से थे, जिन्होंने ‘डंकी रूट’ का सहारा लेकर अमेरिका में प्रवेश किया था।

क्या है ‘डंकी रूट’ और कैसे बनती हैं ट्रैवल एजेंटों की साजिशें?

‘डंकी रूट’ एक अवैध तरीका है, जिसके जरिए लोग बिना वैध दस्तावेजों के दूसरे देशों में प्रवेश करते हैं। यह तरीका बेहद खतरनाक और जोखिम भरा होता है, जिसमें लोगों को कई बार जान तक गंवानी पड़ती है।

इस शब्द की उत्पत्ति के पीछे दो कहानियां जुड़ी हुई हैं। पंजाब में ‘डुंकी’ शब्द का अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर छलांग लगाना होता है, जिससे यह नाम पड़ा। वहीं, दूसरी धारणा यह है कि अवैध रूप से किसी देश में घुसने के लिए प्रवासियों को लंबी दूरी तक पैदल चलना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे गधे को मजबूरी में चलना पड़ता है, इसलिए इसे ‘डंकी रूट’ कहा जाता है।

यह तरीका न केवल अवैध है, बल्कि इसमें शामिल लोग कई तरह के खतरों का सामना करते हैं। पिछले कुछ सालों में कई लोग इस रास्ते में जान गंवा चुके हैं, जबकि कई देशों की पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया है।

अवैध गतिविधियों पर पूर्ण विराम लगाने का प्रयास

हरियाणा सरकार इससे पहले भी ट्रैवल एजेंटों के कामकाज को विनियमित करने के लिए एक विधेयक लेकर आई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें कुछ कानूनी आपत्तियां जताईं, जिसके चलते उसे वापस ले लिया गया था। लेकिन अब, नए आपराधिक कानूनों को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक को फिर से लाया गया है।

इस विधेयक के तहत:
✅ हरियाणा में अब बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी ट्रैवल एजेंट काम नहीं कर सकेगा।
✅ सभी एजेंटों को अपने ऑपरेशन की पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी।
✅ अवैध रूप से विदेश भेजने वाले एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
✅ धोखाधड़ी करने वाले एजेंटों को जेल और भारी जुर्माना भुगतना होगा।

हरियाणा के लोगों को मिलेगी सुरक्षा

हरियाणा सरकार का यह निर्णय राज्य के नागरिकों के लिए राहत की खबर है। खासतौर पर उन लोगों के लिए, जो किसी ट्रैवल एजेंट के झांसे में आकर अपना भविष्य खतरे में डाल देते हैं। इस विधेयक के लागू होने से अब युवाओं को ठगने वाले एजेंटों पर सख्त कार्रवाई संभव होगी और हरियाणा के लोग सुरक्षित यात्रा की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे।

सरकार का यह कदम ट्रैवल इंडस्ट्री को साफ-सुथरा बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिससे सही तरीके से काम करने वाले एजेंटों को भी फायदा होगा और हरियाणा के नागरिकों को भी सुरक्षित विदेश यात्रा का भरोसा मिलेगा।

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