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सोनम वांगचुक की पत्नी की याचिका की सुनवाई स्थगित अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को

सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई स्थगित कर दी गई। जस्टिस कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को गीतांजलि की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल द्वारा स्थगन की मांग के बाद 15 अक्टूबर की सुनवाई को टाल दिया । अब सोनम वांगचुक मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर 2025 को होगी । सोनम वांगचुक की पत्नी की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने याचिका में संशोधन करने की अनुमति मांगी है । इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए नई तारीख दे दी ।

केंद्र सरकार को जारी किया गया नोटिस

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और अन्य प्राधिकारियों को नोटिस जारी कर मामले में जवाब मांगा था । इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ करेगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में लेह प्रशासन ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत सोनम वांगचुक की हिरासत कानूनी रूप से की गई। प्रशासन ने कहा कि सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया ।

26 सितंबर को पारित हुआ हिरासत आदेश

लेह के जिलाधिकारी रोमिल सिंह डोंक ने कहा कि 26 सितंबर 2025 को हिरासत आदेश पारित किया गया । उन्होंने स्पष्ट किया कि वह अब भी इस बात से संतुष्ट हैं कि व्यक्ति को हिरासत में रखा जाए, और यह निर्णय राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और समुदाय के लिए आवश्यक सेवाओं को ध्यान में रखकर लिया गया।

विचार-विमर्श के बाद लिया गया फैसला

हलफनामे में कहा गया कि कानून के अनुसार सभी प्रस्तुत सामग्री और स्थानीय परिस्थितियों का गहन अध्ययन करने के बाद यह फैसला लिया गया कि सोनम वांगचुक राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसान की गतिविधियों में लिप्त थे, इसलिए हिरासत आदेश दिया गया । लेह प्रशासन ने अवैध हिरासत और अनुचित व्यवहार के आरोपों को निराधार बताया। प्रशासन ने कहा कि हिरासत संविधान के अनुच्छेद 22 और NSA की धारा 8 के तहत सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए की गई।

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