दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज (22 अगस्त) अहम सुनवाई हो सकती है। 11 अगस्त को कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि दिल्ली-एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर ‘डॉग शेल्टर्स’ भेजा जाए। हालांकि, डॉग लवर्स ने इस फैसले का विरोध करते हुए याचिका दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश
11 अगस्त की सुनवाई में जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन वी अंजारिया की पीठ ने दिल्ली-एनसीआर के अधिकारियों को यथाशीघ्र आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर्स भेजने का आदेश दिया।
14 अगस्त को हुई सुनवाई में तीन सदस्यीय पीठ ने डॉग लवर्स की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा। आज इसी मामले पर अंतिम सुनवाई होने की संभावना है।
डॉग लवर्स का विरोध और प्रार्थना सभा
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली में कई डॉग लवर्स समूहों ने विरोध प्रदर्शन किया। हनुमान मंदिर (कनॉट प्लेस) और बंगला साहिब गुरुद्वारे में प्रार्थना सभा आयोजित की गई।
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हनुमान मंदिर में लगभग 200 लोग जुटे
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बैनर पर लिखे गए ‘आवारा नहीं, हमारा है’ के नारे
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पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बंगला साहिब गुरुद्वारे के बाहर रोका
एक कार्यकर्ता ने कहा, “कई दिनों के विरोध से हम थक गए हैं, इसलिए आज ईश्वर की शरण में आए हैं ताकि वह हमें इस संघर्ष में शक्ति दें।”
सुप्रीम कोर्ट की पिछली टिप्पणियाँ
14 अगस्त की सुनवाई में जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा:
“संसद नियम और कानून बनाती है, लेकिन उनका पालन नहीं होता। एक तरफ इंसान पीड़ित हैं और दूसरी तरफ पशु प्रेमी खड़े हैं। थोड़ी जिम्मेदारी लीजिए। जो याचिकाएं दायर की गई हैं, उनके हलफनामे दाखिल कर सबूत पेश करने होंगे।”
क्या होगा आगे?
आज की सुनवाई में यह तय हो सकता है कि दिल्ली-एनसीआर के आवारा कुत्तों को शेल्टर्स में भेजने का आदेश जारी रहेगा या डॉग लवर्स की याचिकाओं को मंजूरी दी जाएगी।


