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एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सांपों के जहर की तस्करी और रेव पार्टी मामले में गिरफ्तारी पर रोक

फेमस सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और यूट्यूबर एल्विश यादव को सांपों के जहर की तस्करी और रेव पार्टी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने  इस मामले में उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है।  न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता गौरव गुप्ता को नोटिस जारी कर एल्विश की याचिका पर जवाब मांगा है। इस याचिका में एल्विश ने खुद के खिलाफ चल रही कानूनी प्रक्रिया और समन को रद्द करने की मांग की है।

हाई कोर्ट ने नहीं दी थी राहत

इससे पहले मई 2025 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एल्विश यादव के खिलाफ चार्जशीट रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि मामले की पूरी जांच जरुरी है। पुलिस ने अप्रैल 2024 में इस केस में 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट में एल्विश पर रेव पार्टी आयोजित करने, विदेशी नागरिकों को बुलाने और सपेरों से संबंध होने के आरोप लगाए गए थे। चार्जशीट मेंके साथ 4 गवाहों के बयान भी शामिल थे।

एल्विश का पक्ष: “मेरे पास से कुछ बरामद नहीं”

एल्विश यादव ने 29 अप्रैल 2025 को हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया कि ना तो उनके पास से कोई सांप या जहर मिला है, ना ही कोई ड्रग्स। उन्होंने यह भी कहा कि उनका अन्य आरोपियों से भी कोई सरोकार नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ चार्जशीट रद्द की जाए। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया था।

मामला कैसे शुरू हुआ?

यह मामला 2023 का है जब बीजेपी सांसद मेनका गांधी की संस्था ‘पीपल्स फॉर एनिमल्स’ ने गाजियाबाद पुलिस में एल्विश यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में कहा गया कि एल्विश यादव NCR  के फार्महाउस में जिंदा सांपों के साथ वीडियो शूट करते हैं और रेव पार्टियों में उनका जहर उपयोग में लाया जाता है। इस मामले में राहुल यादव नाम के एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई थी।  जिसने पूछताछ में बताया कि उसने एल्विश की पार्टी में ड्रग्स की सप्लाई की थी। पुलिस ने उसके पास से करीब 20 ML सांप का जहर भी बरामद किया था।

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