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26/11 हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की याचिका पर स्पेशल कोर्ट का नोटिस, NIA और तिहाड़ जेल प्रशासन से मांगा जवाब

मुंबई 26/11 आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की याचिका पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट स्थित स्पेशल NIA कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। स्पेशल जज चंद्रजीत सिंह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस जारी करते हुए मामले में रिपोर्ट तलब की है। राणा ने जेल नियमों के तहत अपने परिवार से बात करने की अनुमति मांगी है। इस याचिका पर अगली सुनवाई 4 जून को होगी।

6 जून तक न्यायिक हिरासत में तहव्वुर राणा

गौरतलब है कि तहव्वुर राणा को 10 अप्रैल 2025 को अमेरिका से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। कोर्ट ने पहले उसे 18 दिन की NIA हिरासत में भेजा था। हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद राणा को कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 6 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

वकील नहीं था, कोर्ट ने दिलवाया कानूनी प्रतिनिधि

कोर्ट में पेशी के दौरान जब जज ने राणा से पूछा कि क्या उसके पास कोई वकील है, तो राणा ने इनकार किया। इसके बाद कोर्ट ने दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से वकील पीयूष सचदेवा को राणा का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया।

आतंकी साजिश में भूमिका, हेडली को दी मदद

राणा पर मुंबई हमले की साजिश रचने और डेविड हेडली की मदद करने का गंभीर आरोप है। जांच एजेंसियों के मुताबिक, राणा ने अपनी इमिग्रेशन फर्म के जरिए हेडली को बिजनेस वीजा दिलवाया, जिससे हेडली ने ताज होटल, नरीमन हाउस और CST स्टेशन जैसी जगहों की वीडियो रिकॉर्डिंग की। रिपोर्ट के मुताबिक, राणा ने 11 से 21 नवंबर 2008 के बीच मुंबई के पवई स्थित रेनेसां होटल में रहकर हमले की योजना में सहयोग किया था।

FBI ने की थी गिरफ्तारी, 14 साल की सजा भी हुई थी

राणा को अक्टूबर 2009 में FBI ने शिकागो एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। 2013 में उसे दोषी ठहराते हुए 14 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में कुछ आरोपों से बरी कर दिया गया। भारत ने 2019 से उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू की थी। फरवरी 2025 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद 10 अप्रैल को भारत लाया गया

 

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