हरियाणा की नई आबकारी नीति लागू: सिक्योरिटी मनी में कटौती, लाइसेंस फीस अब किश्तों में

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By Rita Sharma

🕒 Published 3 weeks ago (3:51 PM)

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को 6 मई से मंजूरी दे दी है। इस नई नीति में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं, जिससे शराब के खुदरा ठेकों के आवंटन प्रक्रिया को आसान और सुलभ बनाया गया है।

गुरुग्राम पूर्व के उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त अमित भाटिया ने बताया कि आबकारी नीति में बदलाव करते हुए सिक्योरिटी मनी की राशि को 15% से घटाकर 11% कर दिया गया है। साथ ही, ई-टेंडर के दिन जमा की जाने वाली राशि भी 3% से घटाकर 2% कर दी गई है। अब बोली लगाने वाले केवल 5% सिक्योरिटी मनी जमा कर कोटा उठाना शुरू कर सकते हैं, जबकि पहले 7% जमा करना होता था। पूर्ण कोटा के अधिकार 11% सिक्योरिटी मनी के भुगतान के बाद ही दिए जाएंगे। गुरुग्राम पूर्व में यह ई-टेंडर प्रक्रिया 30 और 31 मई को आयोजित होगी और इनका मूल्यांकन 31 मई की शाम 5 बजे किया जाएगा।

गुरुग्राम पश्चिम के उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त जितेंद्र डूडी ने बताया कि लाइसेंस फीस भुगतान प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब 91% लाइसेंस फीस का भुगतान मासिक किस्तों में किया जा सकेगा, जबकि शेष 9% राशि नीति वर्ष के अंतिम दो महीनों में जमा की गई सिक्योरिटी मनी से समायोजित की जाएगी।

गुरुग्राम पश्चिम क्षेत्र के लिए ई-टेंडर प्रक्रिया 26 और 27 मई को आयोजित की जाएगी और प्राप्त ई-टेंडर्स का मूल्यांकन 27 मई की शाम 5 बजे किया जाएगा।

नई आबकारी नीति से उम्मीद की जा रही है कि इससे कारोबारियों को वित्तीय राहत मिलेगी और प्रदेश सरकार को बेहतर राजस्व प्राप्त होगा।

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