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पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रजापति पर जेल में जानलेवा हमला, परिवार ने जताई हत्या की आशंका

उत्तर प्रदेश के पूर्व खनन मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता गायत्री प्रसाद प्रजापति पर मंगलवार शाम लखनऊ जिला जेल में एक कैदी ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि बैरक नंबर-3 में हुए विवाद के दौरान कैदी ने लोहे की रॉड से उनके सिर पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने के बाद उन्हें पहले जेल में प्राथमिक उपचार दिया गया और फिर KGMU Trauma Centre में भर्ती कराया गया, जहाँ उनके सिर पर 10 टांके लगाए गए।

परिवार ने जताई हत्या की आशंका

गायत्री प्रजापति की बेटी अंकिता प्रजापति ने कहा,
“हमें डर है कि कहीं हमारे पिता की हत्या न कर दी जाए। वह कोई आतंकी नहीं हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। बीते 8 सालों से वह जेल में हैं और आरोप भी साबित नहीं हुए। हमारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से गुहार है कि वो हमसे मिलें और मदद करें।”

वहीं प्रजापति की पत्नी और अमेठी से विधायक महाराजी ने भी गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा,
“मेरे पति को जेल में जान का खतरा है। हमें उनसे मिलने तक की इजाजत नहीं दी जाती। जेल में कैंची और लोहे की पटरी जैसे औजार आखिर आते कैसे हैं? हम मांग करते हैं कि मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और मेरे पति को सुरक्षा दी जाए। उनकी बेल कराई जाए।”

हमला किसने किया ?

जेल सूत्रों के अनुसार, शाम करीब 6:30 बजे एक सफाई कैदी से प्रजापति का विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ा कि उसने गुस्से में लोहे की  नुकीली चीज से हमला कर दिया। हमलावर को तत्काल अलग बैरक में शिफ्ट कर दिया गया है और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रजापति ने हमलावर का नाम विश्वास बताया है, हालांकि जेल प्रशासन ने आधिकारिक रूप से उसकी पहचान उजागर नहीं की है।

सपा ने सरकार को घेरा

प्रजापति पर हए हमले पर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर निशाना साधा है । पार्टी प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने सोशल मीडिया पर लिखा,
“जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर हमला अत्यंत चिंताजनक है। जेल प्रशासन पूर्व मंत्री को समुचित इलाज उपलब्ध कराए ।”

2017 से जेल में बंद

गौरतलब है कि गायत्री प्रजापति वर्ष 2017 से जेल में बंद हैं। उन पर गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। नवंबर 2021 में कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कई बार उन्होंने जमानत की अर्जी दी, लेकिन हर बार अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी।

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